बेटी से रेप वाले कलयुगी पिता को 20 वर्षों की कठोर कैद की सजा

0

पटना। बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में शनिवार को उसके पिता को बीस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ पचास हजार रूपए का जुर्माना भी किया।

दुष्कर्म और बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र निवासी रवि कुमार को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को तीन लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना को दिया है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां ने महिला थाना में कांड संख्या 115/23 दर्ज कराया था।पीड़िता की मां जब दूसरों के घर में काम करने चली जाती थी तो अभियुक्त जबरन नाबालिग पुत्री के साथ चार साल से लगातार दुष्कर्म करता चला आ रहा था। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने इस मामले में पांच गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।