अजमेर में मिठाई-नमकीन दुकानों की जांच, सोहनी डेयरी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना

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दीपावली से पहले उपभोक्ता मामले विभाग का विशेष अभियान, पैकिंग रजिस्ट्रेशन और कांटों के सत्यापन में मिली अनियमितताएं
बीकानेर स्वीट्स, रतलामी नमकीन और मोहनलाल स्वीट्स में जांच के दौरान व्यवस्थाएं मिलीं सही
अजमेर। दीपावली के त्योहार पर मिठाई, नमकीन और अन्य पैक्ड खाद्य सामग्री की खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की तौल या पैकेजिंग संबंधी धोखाधड़ी नहीं हो, इसके लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार को अजमेर संभाग के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान नियमों की अनदेखी मिलने पर सोहनी डेयरी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे इस विशेष अभियान में पैकेज कमोडिटी नियम, 2011 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों की जांच की गई। इसके लिए गठित संयुक्त जांच दल में सहायक नियंत्रक भावना दयाल, डीडवाना-कुचामन से महिपाल सिंह तथा महेंद्र चौधरी टांक शामिल रहे।

तीन प्रतिष्ठानों में तौल और पैकेजिंग व्यवस्था मिली सही

संयुक्त जांच दल ने बीकानेर स्वीट्स, रतलामी नमकीन और मोहनलाल स्वीट्स का निरीक्षण किया। यहां मिठाइयों और नमकीन के डिब्बों में शुद्ध वजन निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया। पैकेटों पर उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक जानकारियां भी अंकित मिलीं। इसके अलावा पैकिंग रजिस्ट्रेशन और तौल उपकरणों का भौतिक सत्यापन भी अद्यतन पाया गया।

सोहनी डेयरी में मिली तीन प्रमुख खामियां

निरीक्षण के दौरान सोहनी डेयरी में नियमों का उल्लंघन सामने आया। जांच दल को प्रतिष्ठान का पैकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और न ही वहां उपयोग किए जा रहे कांटों का विधिक सत्यापन कराया गया था। इसके साथ ही पैकेटों पर नियमानुसार आवश्यक सूचनाएं भी अंकित नहीं थीं।

इन अनियमितताओं को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और पैकेज कमोडिटी नियम, 2011 का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने डेयरी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विभागीय जानकारी के अनुसार जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा करवा दी गई है।

प्रतिष्ठान संचालक को सात दिन के भीतर पैकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने और तौल उपकरणों का विधिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पैकेटों पर सभी अनिवार्य जानकारियां अंकित करने के लिए सुधार नोटिस भी जारी किया गया है।

व्यापारियों को दिए नियमों की पालना के निर्देश

जांच अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को उपभोक्ता हितों से जुड़े नियमों की जानकारी देते हुए भविष्य में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मिठाई और अन्य पैक्ड सामग्री बेचते समय डिब्बे का वजन अलग करके केवल वास्तविक सामग्री का शुद्ध वजन ही ग्राहक को बताया जाए।

व्यापारियों को पैकिंग सामग्री के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन कराने, पैकेटों पर निर्धारित सूचनाएं अंकित करने और सभी तौल उपकरणों का समय-समय पर विधिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अधिकतम क्षमता वाले कांटे के दसवें हिस्से के बराबर क्षमता का बाट रखना भी अनिवार्य बताया गया।

विभाग ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सही वजन और निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराना व्यापारियों की जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।