इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने बुशरा बीबी को अदियाला जेल भेजने का दिया आदेश

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को बानीगाला उप जेल से अदियाला जेल में भेजे जाने का आदेश जारी किया।

न्यायाधीश मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की ओर से अदियाला जेल में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुरक्षित फैसला सुनाया जहां उनके पति वर्तमान में कैद हैं। कोर्ट ने दो मई को दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेल अधीक्षक ने कहा था कि वह बुशरा बीबी को सुरक्षा कारणों के कारण और जेल में पहले से ही अधिक भीड़ होने के कारण अदियाला जेल में नहीं रख सकते।

अदालत ने बुशरा बीबी के आवास बानी गाला को उप-जेल घोषित करने वाली अधिसूचना को भी अमान्य और शून्य घोषित कर दिया। बुशरा को कुख्यात तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 31 जनवरी को बानीगाला स्थित उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया था। अदियाला जेल अधीक्षक के अनुरोध पर अधिकारियों ने पूर्व प्रथम महिला को कैद करने के लिए बानीगाला निवास को उप-जेल घोषित कर दिया था।

छह फरवरी को बुशरा बीबी ने मामले में 14 साल की सजा काटने के लिए उन्हें बानीगाला में कैद करने के अधिकारियों के कदम को चुनौती दी थी। याचिका में, खान की पत्नी ने कहा कि पार्टी के अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह, वह अपने आवास पर घोषित उप-जेल की बजाय अदियाला जेल में साधारण जेल परिसर में अपनी सजा काटने के लिए तैयार और इच्छुक हैं।

इसके अलावा, पूर्व प्रथम महिला को संभावित सुरक्षा मुद्दों के कारण उप-जेल के परिसर में अकेले कैद में रहना असुरक्षित महसूस हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक की पत्नी ने कहा था कि उनके साथ किया गया विशेष व्यवहार संविधान के तहत प्रदत्त समानता की भावना के खिलाफ है और परिणामस्वरूप भेदभावपूर्ण है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसके घर को उप-जेल घोषित करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए और उन्हें अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। तोशखाना से सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री से संबंधित मामले में जब जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया, तो बुशरा बीबी और श्री खान को 14-14 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

अदालत ने दंपती पर 1.57 अरब रुपए यानी प्रत्येक पर 78.7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री को सार्वजनिक पद संभालने के लिए 10 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। खान ने अदालत से कहा था कि उनकी पत्नी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जबरन इसमें घसीटकर अपमानित किया जा रहा है।