श्रीगंगानगर में हत्या के दोषी बाल अपचारी को उम्र कैद

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श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में एक बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्रकुमार गक्खड ने बाल अपचारी को पप्पूराम (45) की हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एक अन्य दोषी महिला अभियुक्त को अदालत द्वारा पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

मामले के अनुसार केसरीसिंहपुर थाना क्षेत्र में 24 मई 2017 को की देर रात बाल अपचारी और अभियुक्त सुलोचना ने अपने पड़ोस में रहने वाले पप्पूराम की हत्या कर दी थी।

श्रीगंगानगर में परियोजना अधिकारी मृत पाए गए

श्रीगंगानगर में परियोजना अधिकारी इंजीनियर सोमवार को सुबह अपने आवास पर मृत पाया गया। पुलिस सू्त्रों ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में परियोजना अधिकारी महेंद्रपाल सिंह सूरतगढ़ रोड पर स्थित मॉडल टाउन कॉलोनी में किराए के एक मकान में अकेले रहते थे।

वे सुबह वह अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो एक कर्मचारी समीर ने उनको फोन किया। फोन पर जवाब नहीं मिलने पर वह कॉलेज के सामने ही मॉडल टाऊन कॉलोनी में उन्हें घर देखने चला गया।पुलिस ने बताया कि जब वह घर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। महेंद्रपाल सिंह बिस्तर पर मृत मिले। उसने कॉलेज में और उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी।