किशनगढ़ में विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई, 3 फर्मों की जांच; एक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

0

अजमेर। उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार जिले में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और माप-तौल व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम 2011 के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान किशनगढ़ क्षेत्र की तीन फर्मों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की गई।

जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि विशेष जांच दल ने फर्म केशरीमल मानकचंद राठी, मदनगंज किशनगढ़, पल्प पैक इंडिया, ढाणी पुरोहितान, खोड़ा गणेश रोड तथा शिवम ट्रेडर्स (साहु मसाला), मैन बाजार किशनगढ़ का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान केशरीमल मानकचंद राठी फर्म पर तौल मशीन एवं बांट असत्यापित पाए गए। इस पर विभाग ने 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया। वहीं पल्प पैक इंडिया में तौल मशीन, बांट तथा डिब्बाबंद वस्तुओं का आवश्यक पंजीकरण एवं सत्यापन नहीं मिला। साथ ही पैकेजिंग पर अनिवार्य घोषणाएं भी निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शित नहीं थीं। विभाग ने फर्म को आवश्यक सुधार करने के लिए नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का समय दिया है। इसी प्रकार शिवम ट्रेडर्स (साहु मसाला) में भी कमियां पाए जाने पर आवश्यक सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा जिलेभर में विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करना है। इस कार्रवाई में सहायक नियंत्रक भावना दयाल, विधिक माप विज्ञान अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ तथा महेंद्र चौधरी शामिल रहे।