कन्नूर। केरल में थलास्सेरी की एक अदालत ने 2008 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता के लतेश की हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भारतीय जनता पार्टी (आरएसएस-भाजपा) के सात कार्यकर्ताओं को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
न्यायाधीश जे विमल ने संबंधित मामले में पी सुमित, केके प्रजेश, बी निधिन, के सनल, स्मिजेश, सजीश और वी जयेश को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सला दी।
अदालत ने सभी सात आरोपियों पर 1.40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की रकम पीड़ित परिवार के परिजनों को दिए जाने के आदेश दिए।अदालत ने सबूतों के अभाव में भाजपा के एक पूर्व नगर पार्षद अजेश सहित तीन अन्य (आरोपी नंबर 9 से 12) को बरी कर दिया। जबकि एक आरोपी (नंबर 8) के. अजित की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
अभियोजन के मुताबिक 31 दिसंबर 2008 की शाम को थलास्सेरी बीच के पास चकियाथमुक्कू में एक गिरोह ने थलाई के रहने वाले 28 वर्षीय मछुआरे और माकपा के स्थानीय नेता के लतेश की हत्या कर दी थी। लतेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि माकपा के तीन अन्य कार्यकर्ता मोहनलालु, संतोष और सुरेश हमले में घायल हो गए थे।



