अलवर। राजस्थान में अलवर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने अभियुक्त संजय को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र में 20 जुलाई 2024 को अभियुक्त संजय नाबालिग को तीन अन्य साथियों के साथ चौपहिया वाहन में जबरन उत्तर प्रदेश ले गया और उससे दुष्कर्म किया।



