नाबालिग स्कूली छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को 14 साल की सजा

कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने 15 वर्षीय एक स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को बुधवार को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई।

कोटा की पोक्सो न्यायालय क्रम-4 में पेश आरोप पत्र के अनुसार वर्ष 2017 में एक अक्टूबर को अनंतपुरा थाने में कक्षा तीन में पढ़ने वाली लड़की के मामा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय भांजी गांव से उससे मिलने के लिए कोटा आई थी जहां 29 सितंबर से वह घर से गायब हो गई। इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था।

घटना के करीब साढ़े तीन साल बाद आठ जनवरी 2021 को पुलिस ने इस किशोरी को झालावाड़ जिले के असनावर निवासी भोजराज (26) के पास से दस्तयाब किया और भोजराज को गिरफ्तार किया था।

उसके खिलाफ किशोरी को भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का दर्ज मुकदमा में पोक्सो न्यायालय ने सुनवाई के बाद आज आरोपी को 14 साल के कारावास और 29 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 15 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए।