धौलपुर। राजस्थान में धौलपुर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश राजकुमार ने अभियुक्त को 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर साढ़े छह हजार रुपए का जुर्माना भी किया। इसके अलावा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पांच लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। मामले के अनुसार धौलपुर में 11 सितम्बर 2024 को पीड़िता से अभियुक्त ने दुष्कर्म किया था।



