भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी कर्नाटक विधानसभा से अयोग्य घोषित

बेंगलूरु। कर्नाटक में ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) अवैध खनन मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गंगावती के भारतीय जनता पार्टी विधायक जी जनार्दन रेड्डी को राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

गत छह मई को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रेड्डी और तीन अन्य को लौह अयस्क के अवैध निष्कर्षण और निर्यात से जुड़े एक दशक पुराने मामले में दोषी पाया। अदालत ने उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

कर्नाटक विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी करके रेड्डी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया।अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख से प्रभावी होगी और रिहाई की तारीख से अतिरिक्त छह साल तक लागू रहेगी, जब तक कि किसी सक्षम अदालत की ओर से रोक नहीं लगाई जाती।

वर्ष 2008 से 2011 के बीच बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मंत्री रहे रेड्डी काफी अंतराल के बाद 2023 में गंगावती से जीतकर विधानसभा में लौटे थे। उनकी अयोग्यता के कारण निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव कराए जाने हैं।

ओएमसी मामला देश के सबसे हाई-प्रोफाइल अवैध खनन मामलों में से एक है, जिसमें बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया और राज्य के खजाने को काफी राजस्व का नुकसान हुआ।