चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव 2019 में नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के दौरान जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी से हुए विवाद में आरोपी बेंगू विधायक डॉ सुरेश धाकड़ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धाकड़ के साथ ही इस मामले के अन्य आरोपी पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी को भी बरी करने के आदेश दिए।
मामले के अनुसार वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के दौरान चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में सांसद सीपी जोशी नामांकन पत्र भरने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में पहुंचे थे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी और वर्तमान बेंगू से विधायक सुरेश धाकड़ भी थे।
नामांकन पत्र जमा कराने के बाद दोनों का तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार से विवाद हो गया। इस पर पुलिस ने जोशी और धाकड़ के खिलाफ राज कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के यहां इस्तगासा प्रस्तुत किया। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया।