राजस्थान में शीघ्र आएगी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी : प्रेमचंद बैरवा

जयपुर। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डा प्रेम चन्द बैरवा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में शीघ्र ही एग्रीगेटर पॉलिसी लाई जाएगी।

डा बैरवा प्रश्नकाल में विधायक कालीचरण सराफ के इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही जारी की गई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन- 2025 का अध्ययन कर राज्य में एग्रीगेटर पॉलिसी-2025 लाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने कहा कि एग्रीगेटर पॉलिसी जारी होने के पश्चात् एग्रीगेटर कैब कम्पनी के वाहनों के लिए पृथक से किराया जारी किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि एग्रीगेटर कैब कम्पनी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम्पनियों को न्यूनतम 50 मोटर कैब अथवा अन्य वाहनों की स्थिति में न्यूनतम 25 वाहन आवश्यक हैं। रेंट ए कैब स्कीम में न्यूनतम 50 मोटर कैब आवश्यक हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत वातानुकूलित वाहन होने चाहिये। इसी प्रकार राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी- 2017 में न्यूनतम एक दुपहिया वाहन तथा रेंट ए मोटर साइकिल स्कीम में न्यूनतम पांच दुपहिया वाहन आवश्यक हैं।

इससे पहले सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाईसेंसशुदा एग्रीगेटर्स से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु कैब का कम्पनीवार एवं जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।