नई दिल्ली। पैन कार्ड से आधार को जोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाएगा।
न्यायाधीश ए.के.सीकरी और न्यायाधीश अशोक भूषण की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता पर विचार करेगी।
हालांकि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इस मामले में पुरजोर तरीके से सरकार का बचाव किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और अरविंद दतर ने कहा कि इस नियम का पालन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं।
इसके अतिरिक्त दो पहचान-पत्रों की व्यक्तिगत जानकारियों में भी अक्सर अंतर होता है।