

कोच्चि। केंद्र को शुक्रवार को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 48वें आईएफएफआई में मलयालम फिल्म ‘एस दुर्गा’ की स्क्रीनिंग का आदेश दिया था।
केंद्र ने गुरुवार को एकल पीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ के सामने अपील दायर की थी, जिसने गोवा में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म की स्क्रीनिंग के आदेश दिए थे।
एकल पीठ के निर्देश का विरोध करते हुए केंद्र के वकील ने कहा कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग कराने से महोत्सव की समय-सारणी के लिए समस्या पैदा होगी लेकिन खंडपीठ ने एकलपीठ के निर्णय को बरकरार रखा और याचिका को केस फाइल के रूप में स्वीकार कर लिया।
जूरी की मंजूरी के बावजूद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सनल कुमार शशिधरन की मलयालम फिल्म ‘एस दुर्गा’ और रवि जाधव की मराठी फिल्म ‘न्यूड’ की स्क्रीनिंग को आईएफएफआई के पैनोरमा सेक्शन से हटा दिया था।