![कोर्ट में राष्ट्रगान शुरू करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कोर्ट में राष्ट्रगान शुरू करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की](https://www.sabguru.com/wp-content/uploads/2016/12/ccopd.jpg.jpg)
![Supreme Court rejects petition to make national anthem mandatory in courts](https://www.sabguru.com/wp-content/uploads/2016/12/ccopd.jpg.jpg)
नई दिल्ली। देश भर के न्यायालयों का काम शुरु होने से पहले राष्ट्रगान बजाने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि ये सही तरीके से दायर नहीं की गई है।
कोर्ट ने कहा कि आप सही तरीके से याचिका दायर करें तब कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने अटार्नी जनरल से राय मांगी है।
याचिका वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि आपका सिनेमाहॉल में सिनेमा शुरू करने से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश अच्छा था तो कोर्ट ने कहा कि हमें अपने फैसलों पर किसी विशेषण की जरूरत नहीं है। हम अपने फैसले का विस्तार नहीं करना चाहते हैं।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया था कि सिनेमा घरों में सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाना होगा और सभी दर्शकों को राष्ट्रगान के सम्मान में अनिवार्य रूप से खड़ा होना होगा।
कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि राष्ट्रगान चलते समय सिनेमा हॉल के दरवाजों को बंद रखा जाए और राष्ट्रीय ध्वज पर्दे पर दिखाई देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पहले आप भारतीय हैं। दूसरे देशों में आप शर्तों को मानते हैं और भारत में कोई शर्त नहीं मानना चाहते। कोर्ट ने कहा कि ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे।