रायबरेली। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले की एक अदालत ने वर्ष 2019 के बहुचर्चित आदित्य प्रताप सिंह की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम प्रताप यादव उर्फ आरपी यादव समेत 14 दोषियों को आजीवन कारावास तथा कुल 4.90 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र में नौ अक्टूबर 2019 को आदित्य प्रताप सिंह उर्फ रवि की हत्या के मामले में प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर न्यायालय ने मंगलवार को सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। मामले में आरोप पत्र 25 दिसंबर 2019 को न्यायालय में दाखिल किया गया था।
पुलिस के अनुसार रवि के साथ एक ढाबे पर मारपीट की गई थी। आरोप था कि उसे दौड़ाकर लाठी-डंडों और सरियों से पीटा गया तथा हत्या के बाद शव को हरचंदपुर क्षेत्र के गोदाम गढ़ीखास के पास फेंककर घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया। वादी की तहरीर पर हरचंदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
न्यायालय द्वारा जिन 14 दोषियों को सजा सुनाई गई है उनमें सुरेश यादव, राम प्रताप यादव उर्फ आर.पी. यादव, रमेश यादव, अंकित यादव उर्फ सोम यादव, हर्षित वर्मा, लवकुश कुमार, गयाबक्श सिंह उर्फ दीप सिंह, मानू कुमार बारी, विनोद कुमार, सुमेर उर्फ राम सुमेर, घुरहा उर्फ झरहा उर्फ जयचंद्र उर्फ जितेंद्र, सौरभ शर्मा, अतुल तिवारी तथा सचिन कुमार सोनी उर्फ पवन सोनी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सभी दोषियों को आजीवन कारावास के साथ कुल 4,90,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि राम प्रताप यादव उर्फ आरपी यादव वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली सदर सीट से सपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अदिति सिंह ने उन्हें लगभग 7,175 मतों के अंतर से पराजित किया था। अदिति सिंह को 1,02,429 और आरपी यादव को 95,254 मत प्राप्त हुए थे।



