मां पर चाकू से 80 से ज्यादा वार कर उतारा था मौत के घाट, बेटे को उम्रकैद

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भीलवाड़ा कोर्ट का फैसला, सुनील कुमार विश्नोई पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में अपनी ही मां की चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में अदालत ने बेटे सुनील कुमार विश्नोई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार जैन ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामला भीलवाड़ा के पुर थाना क्षेत्र में 27 अप्रैल 2023 को हुई मंजू देवी की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार सुनील कुमार ने अपनी मां मंजू देवी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था। पोस्टमार्टम और जांच में महिला के शरीर पर बड़ी संख्या में चोटों के निशान सामने आए थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने 80 से अधिक वार करने के बाद धारदार हथियार से मां का गला भी काट दिया था।

वारदात के बाद पुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने हत्या से जुड़े साक्ष्य और गवाह अदालत के सामने रखे।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनील कुमार विश्नोई को मां की हत्या का दोषी माना। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। करीब साढ़े तीन साल पुराने इस हत्याकांड में अब अदालत का फैसला आने के साथ दोषी को उम्रकैद की सजा मिली है।