पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के आदेश

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जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के शुक्रवार को आदेश दिए। हाईकोर्ट ने सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव दिसम्बर तक टालने के लिए समय मांगा गया था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव समय पर कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालय ने साफ किया कि पहले भी सरकार को पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि अप्रैल में विद्यालयों का नया सत्र शुरू होने, मई-जून में भीषण गर्मी और जुलाई-सितम्बर में बारिश एवं कृषि कार्यों के कारण चुनाव कराना मुश्किल होगा। इसी आधार पर सरकार ने दिसम्बर तक का समय मांगा था।

उच्च न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। इससे पहले भी न्यायालय ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की समय-सीमा तय की थी।