जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सेंट्रल पार्क क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने जेडीए की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए राज्य के मुख्य सचिव और जेडीए आयुक्त सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश सुदेश बंसल और न्यायाधीश भुवन गोयल की पीठ ने यह आदेश योगेश यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मुख्य सचिव और जेडीए आयुक्त के अलावा गोल्फ क्लब के अध्यक्ष और सह-उपाध्यक्ष को भी नोटिस जारी किया है।
अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि सेंट्रल पार्क की जिस सार्वजनिक भूमि पर जेडीए अब निर्माण कर रहा है, वहां पूर्व में गोल्फ क्लब के ढांचे को अवैध बताया गया था। जेडीए ने पहले इसी स्थान पर अस्थायी निर्माण तक की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि जिस बैठक के आधार पर वर्तमान निर्माण को मंजूरी दी गई, उसकी कार्यवाही में पुनर्निर्माण के क्षेत्रफल को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।



