अजमेर। राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत बुधवार को अजमेर जिले में पेट्रोल पंपों की जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही माप-तौल सुनिश्चित कर उनके हितों की रक्षा करना रहा।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गठित जांच दल द्वारा अजमेर जिले के जयपुर रोड एवं ब्यावर रोड स्थित कुल तीन पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स बजरंग सर्विस स्टेशन, गंगवाल सर्विस स्टेशन तथा एडोहक विजय सरिता फिलिंग स्टेशन के कुल 30 नोजलों की गहन जांच की गई।
जांच के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अनियमितताएं पाए जाने पर बजरंग सर्विस स्टेशन के दो नोजलों तथा एडोहक विजय सरिता फिलिंग स्टेशन के एक नोजल में माप की त्रुटि अनुमेय सीमा से बाहर पाई गई। इस पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों को उक्त नोजलों का पुनः सत्यापन करवाने के निर्देश दिए गए।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के निरीक्षण अभियान संचालित किए जाते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को पेट्रोल एवं डीजल की निर्धारित मात्रा प्राप्त हो सके तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा माप-तौल में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है।



