कोटा में दोस्त की हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

कोटा। राजस्थान में कोटा जिले के सुकेत इलाके में पत्थर से कुचल कर अपने ही दोस्त की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में आज अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय ने जिन तीन आरोपियों को सजा सुनाई है, उनमें सोनू उर्फ टोनू, बाबू उर्फ बजरंग व कैलाश शामिल है जिन पर आरोप है कि उन्होंने उधारी के पैसे के लिए अपने दोस्त गुलशन की पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी थी। और मौके से फरार हो गए थे।

न्यायालय में पेश आरोपपत्र में बताया कि 3 अक्टूबर 2014 को अमृतखेड़ी निवासी गुलशन का खून से लथपथ शव सुकेत थाना क्षेत्र के पाटली नदी के पास मिला था। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी कि शाम के समय गुलशन घर से लौकी की सब्जी पैक करवाकर निकला था।

कुछ समय बाद उसका शव नदी किनारे पड़ा मिला। घटना से पहले वहां से बाबू व बजरंग लाल अपनी अपनी बाइक से तेज गति से निकले थे। परिजनों ने एक हजार रूपए की उधारी नहीं चुका पाने की वजह से सोनू, बाबू एवं बजरंग पर हत्या का शक जताया।

विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 27 गवाहों के बयान कराए गए। 33 दस्तावेज पेश किए। सोनू व बाबू लंबे समय से जेल में बंद है।