यौन शोषण के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान की दिक्कतें बढ़ीं, नई बेंच करेगी सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड के सरोवर नगरी नैनीताल में नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी 71 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान को उच्च न्यायालय से मंगलवार को फिर झटका लगा।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस प्रकरण को अन्य बेंच को भेजने की सिफारिश कर दी। अब उच्च न्यायालय की नयी पीठ (अदालत) इस प्रकरण पर सुनवाई करेगी।

इस प्रकरण पर आज न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में सुनवाई होनी थी लेकिन उन्होंने इसे सुनने से इनकार कर दिया। साथ ही अन्य पीठ को भेजने की सिफारिश कर दी। अब मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर इस मामले को अन्य पीठ को भेजेंगे।

इससे पहले न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा भी इस मामले को अन्य बेंच को भेज चुके हैं। उन्होंने 13 नवंबर को जारी अपने आदेश में कहा कि आरोपी के अधिवक्ता डाॅ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने अदालत से मांग की कि इस मामले को जल्दी सुना जाए। इस महीने अदालत उपलब्ध नहीं है। इसलिए आरोपी पक्ष की जल्द सुनवाई की मांग को देखते हुए इस प्रकरण को अन्य बेंच के समक्ष पेश किया जाए।

उल्लेखनीय है कि नैनीताल में इसी साल 30 अप्रैल को एक 12 साल की लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। यौन शोषण का आरोप 71 साल के बुजुर्ग ठेकेदार उस्मान खान पर लगाया गया था। आरोप है कि उस्मान खान ने 12 अप्रैल को पैसे का लालच देकर पीड़िता का यौन शोषण किया गया था।