सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत ने करीब 12 साल पहले हुए विजय हत्याकांड के मामले में मंगलवार को दोषी बाल अपचारी को उम्रकैद व 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के झीलो गांव निवासी पवन कुमार भारती ने बीजपुर थाने में 15 जुलाई 2013 को दी तहरीर दी थी कि पड़ोसी संसारी लाल के लड़के ने 13 जुलाई 2012 को उसके बेटे विजय को जान मारने की धमकी दी थी।
14 जुलाई को उसके साथ विजय को जाते समय देखा गया था, उसके बाद से विजय का पता नहीं चला। बाद में उसने कबूल किया कि विजय की हत्या कर शव को डैम में फेक दिया है। इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बाल अपचारी को उम्रकैद एवं 15 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।