नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने महिला पहलवान विनेश फोगाट मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। डब्ल्यूएफआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के 22 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच करेगी।
अपने 22 मई के आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने आगे यह भी आदेश दिया कि ट्रायल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और यह प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा नियुक्त स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की देखरेख में आयोजित किए जाएं।
ये निर्देश मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच ने, एक सिंगल-जज बेंच द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ फोगाट की अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किए थे। सिंगल-जज ने फोगाट की उस लंबित रिट याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने डब्ल्यूएफआई की सिलेक्शन पॉलिसी और उनके खिलाफ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी।



