यमन नागरिक अब्दुल्ला सालेह अब्दुल्ला मोहम्मद कोब्री मय परिवार का डिपोर्टेशन

अजमेर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (विशा) एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी अजमेर शहर एवं पुष्कर अजमेर राजेश मीना ने बताया कि यमन नागरिक अजमेर स्थित भगवंत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था।

विदेशी छात्र द्वारा वर्ष 2022 में भगवंत विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश लिया गया। छात्र नियमित रूप से विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं रहता था। नियमित रूप से अजमेर में भी निवास नहीं कर रहा था। विदेशी छात्र की पत्नी तथा 3 बच्चे भी वैध वीजा पर इसके साथ रहते थे। विदेशी छात्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के माध्यम से स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के शरणार्थी कार्ड बनवाए जाकर वीजा नियमों का उल्लंघन किया गया।

विदेशी छात्र की अनियमित गतिविधियों तथा वीजा नियमों का उल्लंघन किए जाने से उक्त विदेशी छात्र मय परिवार को चिन्हित कर इस कार्यालय द्वारा जांच की गई। वीजा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एफआरओ अजमेर शहर एवं कस्बा पुष्कर द्वारा विदेशी छात्र एवं उसके परिवारजनों (कुल 5 व्यक्तियों) को लीव इण्डिया नोटिस जारी किया गया एवं 29 अप्रैल को उसके देश यमन डिपोर्ट किया गया।

इससे पूर्व भी भगवंत विश्वविद्यालय में अध्ययरत एक नाईजीरिया छात्र को ओवर स्टे किए जाने के कारण लीव इण्डिया नोटिस जारी कर 7 मार्च को इसके देश नाईजीरिया डिपोर्ट किया गया था।

इस सम्बंध में भगवंत विश्वविद्यालय प्रशासन को विदेशी छात्रों के सम्बंध में सम्पूर्ण रिकार्ड संधारण करने एवं विदेशी छात्रों से वीजा नियमों की पालना करवाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस कार्यालय द्वारा विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। वीजा नियमों का उल्लघंन करने वाले एवं ओवर स्टे करने वाले विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर भारत से डिपोर्ट किए जाने तथा ब्लेकलिस्ट किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।