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राजीव गांधी हत्याकांड : केंद्र ने फैसले के खिलाफ एससी में दायर की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने के शीर्ष अदालत के 11 नवंबर के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है।

सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के जघन्य अपराध के लिए देश के कानून के तहत दोषी विदेशी राष्ट्र के आतंकवादी को छूट देने का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव होगा। इसलिए इतने गंभीर मामले में भारत सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी था।

केंद्र ने ने अपनी याचिका में कहा कि उसे इस मामले पर बहस करने का मौका नहीं मिला और न्यायालय का आदेश कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए उच्चतम न्यायालय को इस मामले में नए सिरे से विचार करना चाहिए और अपने आदेश को संशोधित करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था।

सबगुरु राशिफल : 18 नवम्बर शुक्रवार को आपके भाग्य में क्या होगा बदलाव

सबगुरु न्यूज। मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, वार शुक्रवार, सम्वत 2079, हेमंत ऋतु, रवि दक्षिणायन, सुबह 09.33 बजे बाद दशमी तिथि प्रारम्भ।

मेष :- आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आज व्यापार आदि संबंधित कार्यों के लिए भी लाभदायक दिन सिद्ध होगा। घर में कोई शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। निवेश से आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है। दोपहर बाद स्वास्थ्य केे प्रति सजग रहें।

वृषभ :- आज का दिन मिला-जुला असर वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आज आप किसी नई कार्य-योजना पर काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धियों के साथ वाद-विवाद हो सकता है। व्यापारियों को फिलहाल यात्रा करने का लाभ नहीं होगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति हो सकती है।

मिथुन :- आज नकारात्मक विचारों को मन से दूर रखना हितकर रहेगा। खान-पान का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई अकारण का खर्च भी आज करना पड़ सकता है। किसी जरूरी काम से बाहर भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल आपका धन का खर्च अधिक न हो, इसका ध्यान रखने की खास जरूरत है।

कर्क :- आज आपको अपने मन के सारे काम करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। वहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आज अचानक धन खर्च करना पड़ सकता है। नौकरी- व्यवसाय में परिस्थिति अनुकूल बनी रहेगी। अपने गुस्से को काबू में रखने का लाभ मिलेगा। फिलहाल किसी नए काम की शुरुआत मत करिए।

सिंह :- आज व्यापार विस्तार के लिए नई योजनाओं को अमल में ला सकते हैं। आज किसी अच्छे काम के लिए धन खर्च होगा। विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। फिलहाल प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं। आकस्मिक धन खर्च होगा। भागीदारों के साथ आंतरिक मतभेद हो सकते हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत आज करने से बचें।

कन्या :- आज का दिन सुख व शांतिपूर्वक बीतेगा। श्रम के साथ-साथ कला के प्रति भी अभिरुचि बनी रहेगी। व्यापार के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। व्यवसाय व कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और साथी कर्मचारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा।

तुला :- आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। आपका स्वास्थ्य कुछ नरम बना रहेगा। परिवार या कार्यक्षेत्र में किसी से बड़ा वाद-विवाद हो सकता है। परंतु दोपहर बाद से आपकी स्थिति में सुधार आता जाएगा। वहीं आज आप किसी कलात्मक विधा के प्रति आर्कषित हो सकते हैं।

वृश्चिक :- आज संपत्ति संबंधित कार्यों में पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी। भाई-बंधुओं का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं सभी प्रतिस्पर्धी परास्त होंगे। परंतु दोपहर बाद से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। व्यावहारिक जीवन में अपयश मिलने की संभावना भी बनी हुई है। आज दिन खत्म होने तक कोई भारी धन हानि का भी योग बन रहा है।

धनु :- आज किसी करीबी की बात से मन दुख सकता है। वहीं स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज का दिन आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय में आर्थिक लाभ भी होगा। दोपहर बाद से सभी अधूरे काम पूरे होते नजर आएंगे। आज आपके शत्रु कमजोर रहेंगे। ईश्वर का ध्यान करें।

मकर :- आज धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में आज वृद्धि होगी। व्यापार में भी वातावरण अनुकूल बना रहेगा। आज आपके हर कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। फिर भी दोपहर बाद से आपके विचारों में नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। इससे हताशा बढ़ेगी। शेयर में निवेश का अच्छा लाभ मिलेगा।

कुंभ :- आज मिला-जुला दिन है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के पीछे अधिक धन खर्च होगा। करीबी लोगों के साथ वाद-विवाद से मन अशांत रहेगा। दोपहर बाद आज सभी कार्य सरलतापूर्वक पूरे होते नजर आएंगे। वहीं दफ्तर में आपके प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि आप पर बनी रहेगी।

मीन :- व्यावसायिक तथा अन्य क्षेत्रों में आज का दिन आप के लिए लाभप्रद रहेगा। किसी शुभ कार्य के आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। आस-पास के क्षेत्रों की यात्रा तथा मित्रों से उपहार आदि मिल सकते हैं। दोपहर बाद हर कार्य में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यावसायिक कार्यों में सरकारी प्रभाव से काम बनते नजर आएंगे।

दीन-दुःखी मानव जाति की सेवा करना सेवाश्रम का उद्देश्य : जयनाथानन्द गिरि

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पुष्कर। अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर कार्तिक मेला समाप्त होने के पश्चात भी भारत सेवाश्रम संघ की ओर से मरीज़ों के लिए निरन्तर निःशुल्क सेवा प्रदान कर दवा उपलब्ध करा रहा है।

सेवाश्रम संघ के स्वामी जयनाथानन्द गिरि ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है।सेवाश्रम का उद्देश्य दीन-दुःखी मानव जाति सेवा कर उनका कल्याण करना है। भारत सेवाश्रम संघ देश में किसी भी आपदा के समय हर प्रकार से सहायता व सहयोग प्रदान करता रहा है। इस बार भी पुष्कर मेले में विकास प्रदर्शनी में कैम्प लगाकर कर संघ द्वारा क़रीब पाँच हज़ार मरीज़ों का प्राथमिक उपचार किया है।

गिरि ने कहा कि अभी भी मेला समाप्ति के पश्चात भी सेवाश्रम में भी कलकत्ता से आई चिकित्सकों की टीम डा दीपक दे, वीवी सरकार, कम्पाउण्डर श्रीनाथ सरदार, सेवाश्रम के सेवक हरिप्रसाद शर्मा सेवाएं दे रहे हैं। अब तक क़रीब एक हज़ार से अधिक मरीज़ों को देखकर निःशुल्क दवा व उपचार प्रदान किया गया है।

गंभीर मरीज़ों के लिए आश्रम की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था भी उपलब्ध है। सेवाश्रम देश भर में लगने वाले मेले, यात्राओं, कुम्भ मेलों में भी चिकित्सा के अलावा भोजन, वस्त्र, फल आदि भी वितरण करता है। गिरि ने बताया कि शीघ्र ही स्थाई चिकित्सक सेवाश्रम में लगातार गांव- गांव जाकर चिकित्सा सेवा देंगे।

वीर सावरकर पर राहुल की टिप्पणी से उद्धव ठाकरे असहमत

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि वह और उनकी पार्टी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान से असहमत हैं कि वीडी सावरकर ने दया पत्र पर हस्ताक्षर किए क्योंकि वह अंग्रेजों से डरते थे।

शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी वीडी सावरकर के प्रति अत्यधिक सम्मान रखती है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए।

ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है, हम उससे सहमत नहीं हैं। हम वीर सावरकर का सम्मान करते हैं। लेकिन, साथ ही, जब आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि वे जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ सत्ता में क्यों थे। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी कभी भी भारत माता की जय नहीं कहेगी।

उन्होंने राकांपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन का पुरजोर बचाव किया और कहा कि हमने अंग्रेजों से मिली आजादी को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रमित मत कीजिए।

स्वतंत्रता सेनानियों और उनके साथ अनेक क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई, लेकिन वह आजादी अब खतरे में है। हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने देश की आजादी की रक्षा के लिए एक साथ आने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने दोहराया कि स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के लिए हमारे मन में बहुत प्यार, निष्ठा और सम्मान है। स्वतंत्रता नायक सावरकर ने देश के लिए बलिदान दिया और कष्ट सहे। उसी स्वतंत्रता को अब बनाए रखने की जरूरत है।

ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 9 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने आज एक हज़ार करोड़ से अधिक अवैध खनन घोटाले मामले में 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।

पूछताछ के बाद रात साढ़े नौ बजे मुख्यमंत्री सोरेन ईडी कार्यालय से बाहर निकले और मुख्यमंत्री आवास के लिए अपने काफिल के साथ रवाना हो गए। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन उन्हें लेने के लिए ईडी कार्यालय पहुंची थी और फिर अपने साथ लेकर मुख्यमंत्री निवास लौट गई।

इससे पहले आज मुख्यमंत्री सोरेन दोपहर 12 बजकर पांच मिनट पर ईडी कार्यालय पहुंचे थे और इसके बाद से ईडी की टीम ने लगातार उनसे पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकांश सवालों को मुख्यमंत्री टालते रहे और कुछ सवालों पर उन्होंने कहा कि बाद में जानकारी दे पाएंगे।

मुख्यमंत्री सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और ईडी ऑफिस के बाहर 200 संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। रांची जिला प्रशासन ने ईडी ऑफिस समेत संवेदनशील जगहों पर धारा 144 लगा दिया गया था।

नागौर के मकराना में 5 साल की मासूम बच्ची से रेप, आरोपी अरेस्ट

नागौर। राजस्थान में नागौर जिले के मकराना पुलिस ने पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि शराब के नशे में दुष्कर्म करने के आरोप में नामजद आरोपी दलिप उर्फ दलिया ढोली (30) को बुधवार को गिरफ्तार किया।

उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को पीड़ित बच्ची की मां ने थाना मकराना पर आरोपी दलीप उर्फ दलिया के विरुद्ध एक नामजद रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि दिन में करीब लो बजे वह घर के पास खेत में लकड़ी लेने गई थी, पीछे से घर में 10 वर्षीय व पांच वर्षीय बेटियान एवं दो महीने का बेटा था। पति मजदूरी पर गया था। घर में बच्चों को अकेला देखकर पीछे से पड़ोस में ही रहने वाला दलीप उर्फ दलिया शराब के नशे में घर आया।

उसने 10 वर्षीय बड़ी बेटी को मां को बुलाने खेत पर भेज दिया। पीछे से पांच साल की बेटी को घर के अंदर वाले कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। वह घर आई तो आरोपी मौके से भाग गया। रिपोर्ट पर आईपीसी की संबंधित धाराओं एवं पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

ज्ञानव्यापी : दैनिक पूजा के लिए दलील किसी भी अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं

वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग जैसी संरचना की रोजाना पूजा की अनुमति के लिए दायर याचिका पर कोई रोक नहीं है और इसलिए यह विचारणीय है।

इसके साथ ही अदालत ने मस्जिद इंतेजामिया समिति की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी)के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया।भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान और अन्य पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी ने बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 02 दिसंबर तय की है। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि मस्जिद समिति की ओर से दायर याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।

उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादी का मुकदमा आदेश 01 नियम 08, आदेश 07 नियम 03 और सीपीसी की धारा 9, पूजा स्थल विशेष प्रावधान, अधिनियम 1991, द वक्फ एक्ट 1995, उत्तर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1983 और द इंडियन लिमिटेशन एक्ट द्वारा वर्जित नहीं है।

अदालत ने कहा कि जहां तक 1936 के मुकदमे संख्या 62 दीन मोहम्मद और अन्य बनाम राज्य सचिव में न्यायिक मिसाल का संबंध है, सिविल जज, वाराणसी की अदालत ने 24 जुलाई, 1937 को निर्णय और डिक्री पारित की है।

इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों के तर्कों का विश्लेषण करने के बाद मैंने पाया कि वादी 1936 के दीन मोहम्मद और अन्य बनाम सचिव के वाद संख्या 62 में पक्षकार नहीं थे और मुकदमे में पक्षकार बनाने के उनके आवेदन को भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए, डिक्री पारित की गई। उपर्युक्त मुकदमे का वादी या हिंदू समुदाय के खिलाफ बाध्यकारी प्रभाव नहीं हो सकता है और पूजा के उनके अधिकार को उपरोक्त आदेश के बल पर पराजित नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 4 (इंतेज़ामिया समिति) द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदन 37 सी को खारिज कर दिया गया है। लिखित बयान दर्ज करने और मुद्दों को तैयार करने के लिए 2 दिसंबर को रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि आदि विशेश्वर विराजमान, अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य याचिका में वादी किरण सिंह विसेन ने ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने के अंदर पाए जाने वाले शिवलिंग जैसी संरचना की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी है। साथ ही यह निर्देश भी मांगा है कि यह स्थान हिंदुओं को सौंप दिया जाए और परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।

आजम खान का वोट देने का भी अधिकार खत्म, मतदाता सूची से कटा नाम

रामपुर। हेट स्पीच के कारण अपनी विधानसभा सदस्यता गंवा चुके समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है।

अब आजम खान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रामपुर में पांच दिसंबर को रामपुर में शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर आजम खान की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के चलते उपचुनाव हो रहा है।

भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एक दिन पहले ही आजम खां का मत देने का अधिकार समाप्त किए जाने की मांग की थी। मांग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी।

आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा है कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा और छह हजार रूपए जुर्माना लगाया है। दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें सजा हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने आजम खां की सदस्यता भी समाप्त कर दी है।

इस कारण से रामपुर की शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। क्योंकि आजम खान सजायाफ्ता हैं, इसलिए चुनाव आयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के तहत एक सजा पाए व्यक्ति को वोट देने का हक नहीं है। ऐसे में आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए।

अपर जिलाधिकारी हेम सिंह ने बताया कि आजम खान का नाम निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है और अब उनका वोट देने का अधिकार समाप्त हो गया है। गौरतलब है कि आजम खान को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर से 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही छह हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

अजमेर-सियालदह सुपरफास्ट यात्रीगाड़ी के फेरों में कमी

कोटा। रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार एक दिसम्बर से अगले साल 28 फरवरी तक आगामी सर्दी के मौसम में कोहरा होने की संभावना के कारण पश्चिमी-मध्य रेलवे के कोटा मंडल के भरतपुर स्टेशन से होकर प्रतिदिन अजमेर-सियालदह-अजमेर के मध्य चलने वाली सुपरफास्ट गाड़ी संख्या 12987-12988 के फेरे में कमी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि सियालदह से अजमेर प्रतिदिन चलने वाली सुपरफास्ट गाड़ी संख्या 12987 सप्ताह में बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार तथा अजमेर से सियालदह प्रतिदिन चलने वाली सुपरफास्ट गाड़ी संख्या 12988 सप्ताह में मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार की तिथि को कोहरे के कारण अपने प्रारम्भिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। अब दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023 की अवधि में प्रत्येक दिशाओं नें 39-39 फेरो में कमी की गई है।

इस संबंध में सभी संबधित स्टेशनों और कर्मचारियो को निर्देशित किया गया है। यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि वे ट्रेन के फेरों में कमी की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन, रेल मदद 139 एवं ऑनलाइन प्राप्त कर ही यात्रा करें।

अलवर में नाबालिग से रेप के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत नंबर 2 ने आज एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 अगस्त 2021 को अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि आरोपी धोली दूब निवासी कर्ण उनके घर के सामने किराए के मकान पर रहता था। करण को मकान चेंज करना था इसलिए उसने अपना सामान पैक करने के लिए उसकी नाबालिग पुत्री को बुलाया।

करण का हमारे घर भी आना जाना था इसलिए पुत्री उसका सामान पैक कराने के लिए चली गई। मौका देखकर उसने उसको बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया। पुत्री पहले भयभीत रही फिर तीन अगस्त को उसने अपने माता-पिता को बताया जब उसे उलहाना देने गए तो आरोपी के परिवार वाले उनके साथ मारपीट करने पर आमादा हो गए।

पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पोक्सो अदालत नंबर दो के विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह ने आरोपी कर्ण को 10 साल का कठोर कारावास और 13 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।