भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज सुबह शपथ ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालते ही धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य में अब धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा।

धर्मगुरूओं से संवाद व समन्वय के आधार पर लाउडस्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जाएगा तथा ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी जहां उक्त नियमों/निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है तथा इसकी जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाकर 31 दिसंबर 2023 तक पालन प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समय-समय पर लाउडस्पीकरों/डीजे आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
 
  
 