पटना। बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने बलात्कार मामले में आज एक 65 वर्षीय वृद्ध को 10 वर्षों के कठोर कारावास के साथ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के अथमलगोला थाना क्षेत्र स्थित राजपुरा गांव निवासी नागो राय को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को मुआवजा देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से की है।
मामले की अपर लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2004 में अपने ही गांव की एक विधवा के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में सात गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।



