रुद्रपुर में एनएच पर मौजूद अवैध मजार हटाई, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रूद्रपुुर के इंदिरा चैक से तोड़ी गई कथित अवैध मजार के अवशेष (मिट्टी) दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग मान ली है। इसके लिए मजार कमेटी को 24 घंटे के अंदर दो लोगों के नाम व पते और मजार शिफ्ट किए जाने वाले नये स्थान की सूचना कोर्ट को उपलब्ध करानी होगी।

प्रकरण के अनुसार ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने आज अलसुबह कार्रवाई करते हुए रूद्रपुर के इंदिरा चैक स्थित सैयद मासूम साह मियां नामक अवैध मजार को हटा दिया। मजार कमेटी की ओर से इस मामले को अपने अधिवक्ता टीए खान के माध्यम से कोर्ट खुलने के साथ ही हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने इस पर भोजनावकाश के बाद सुनवाई की बात कही।

कोर्ट के निर्देश पर ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा सुनवाई के दौरान वर्चुअल पेश हुए। अधिवक्ता खान की ओर से कहा गया कि तोड़ी गई मजार वक्फ संपत्ति है।

डीएम भदौरिया की ओर से कहा गया कि मजार वक्फ संपत्ति नहीं है और यह अतिक्रमण था। जिला प्रशासन की ओर से मजार को नियमों के तहत हटाया गया है। कमेटी को 60 दिन का पहला नोटिस जारी किया गया। इसके बाद दूसरा नोटिस जारी किया गया।

इसके बावजूद अतिक्रमित ढांचा नहीं हटाया गया। अतिक्रमित ढांचा का नियमानुसार मुआवजा भी तय किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि मजार दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाले इंदिरा चैक पर मौजूद थी। इसके चलते राजमार्गों का चैड़ीकरण नहीं हो पा रहा था। जिससे हर समय जाम की स्थिति बनी रहती थी।

यह भी बताया गया कि उप्र में इसी नाम से 15 मजार मौजूद हैं। अदालत ने भी इस पर कमेटी के अधिवक्ता से सवाल किया। अंत में मजार कमेटी की ओर से मजार के अवशेष नई जगह शिफ्ट करने की अनुमति मांगी गई।

इस पर जिला प्रशासन और सरकार की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। अदालत ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिए कि इसके लिए कमेटी के दो लोगों को अनुमति दी जाएगी। कमेटी को 24 घंटे के अंदर दो लोगों के नाम व पते और उनसे जुड़े दस्तावेज अदालत में देने होंगे। साथ ही यह भी सुझाना होगा कि मजार किस गैर सरकारी भूमि पर शिफ्ट की जाएगी। अदालत दोनों मामलों का परीक्षण कराएगी और उसके बाद अदालत इसकी अनुमति देगी। इस मामले में कल दो बजे फिर सुनवाई होगी।