जयपुर। राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय ने देवली-उनियारा आगजनी मामले में शु्क्रवार को नरेश मीणा को जमानत दे दी।
इसी मामले से जुड़े थप्पड़ कांड में मीणा को पहले ही जमानत मिल चुकी हैं। इसके बाद नरेश मीणा करीब आठ महीने बाद जेल से बाहर आएगा। नरेश 13 नवंबर 2024 से जेल में हैं। इससे पहले आगजनी के मामले में नरेश मीणा की दो जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी हैं।
गत नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ग्रामीणों की मांग को वाजिब बताते हुए उनके साथ धरने पर बैठ गए थे।
मतदान बहिष्कार के बावजूद तीन लोगों से जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने उपखंड अधिकारी (एसडीएम) अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद नरेश को गिरफ्तार कर लिया गया था।