अजमेर। आतिशबाजी विक्रय के अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए आवेदन मांगे गए है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आगामी दीपावली त्यौहार के अवसर पर अजमेर जिले में विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किए जाएंगे।
अस्थाई अनुज्ञापत्रा के लिए इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक 18 अगस्त से 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रा पर दो रूपए का कोर्ट फीस स्टॉम्प लगाना होगा। आवेदन पत्र के साथ 50 रूपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्रा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जाएगा। शपथ पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध होगा।
आवेदन पत्र दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तावित, व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान, जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो तो उसकी फोटोप्रतियां संलग्न की जाए।
अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक है। आवेदन पत्र https://ajmer.rajasthan.gov.in से AE-5 प्रारूप में फार्म प्राप्त किया जाकर आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय तथा अजमेर शहर के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर सिटी कार्यालय में 18 अगस्त से 29 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।