भरतपुर में युवती की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न मामलात) ने एक युवती की हत्या के मामले में दोषी को शनिवार को आजीवन कारावास और उसके भाई और पिता को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कुंतल जैन ने अभियुक्त सुनील (24) को अंकिता की हत्या का दोषी करार देते हुए उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। पीठासीन अधिकारी ने सुनील के भाई राकेश सिंह (26) और पिता वीरेंद्र सिंह (51) को अभियुक्त सुनील को घटना स्थल से फरार होने में मदद करने का दोषी मानकर उन पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार भरतपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मुखर्जी नगर में 26 जनवरी 2021 को सुनील ने अंकिता नाम की युवती की गोली मारकर हत्या कर दी थी।