नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली एक याचिका गुरुवार खारिज कर दी।
यह याचिका सोनिया गांधी के कथित तौर पर भारत की नागरिकता लेने से करीब तीन साल पहले यहां की मतदाता सूची में नाम शामिल होने का आरोप से संबंधित है। इसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी।
राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से कहा कि हमने शिकायत खारिज कर दी है।
अदालत ने विकास त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया था।
त्रिपाठी की याचिका में सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए। याचिका में गांधी का नाम भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि गांधी ने अप्रैल 1983 में भारत की नागरिकता हासिल की थीं।
उनका यह भी दावा था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1982 में उसे हटा दिया गया। इसके बाद 1983 में फिर से उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था।