आगरा। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की एक विशेष अदालत ने पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने 18 गवाह और कई बार की हुई बहस के बाद गुरुवार को यह फैसला सुनाया है।
18 मार्च 2024 को थाना बाह इलाके में पांच साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी। दोनों आरोपियों ने पांच साल की बच्ची का पहले अपहरण किया, उसके बाद दुष्कर्म करके हत्या की थी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरी ने बताया कि दोपहर तीन बजे बच्ची रास्ते में खेल रही थी, तभी दोनों आरोपी अमित और निखिल मोटर साइकिल से आए और बच्ची का अपहरण कर लिया। दोनो ने नहर किनारे ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया और हत्या करके शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। हत्या और दुष्कर्म के बाद भी आरोपियों के हौसले काफी बुलंद थे और दोनों ने बच्ची के मां बाप को कॉल करके छह लाख रुपए की फिरौती मांगी थी।
फिरौती मांगने के बाद पुलिस सतर्क हुई और पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। निखिल और अमित की निशानदेही पर बच्ची का शव सरसों के खेत से बरामद किया था। कोर्ट ने का केस काफी गंभीर माना और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत और गवाही के आधार पर दोनों को फांसी की सजा का फैसला सुनाया है।