अलवर में नाबालिग से रेप करने के दोषी को आजीवन कारावास

अलवर। राजस्थान में अलवर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के न्यायालय ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो संख्या-चार) हिमांकनी गौड़ ने अभियुक्त को नाबालिग से जबरन दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 62 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार कोटकासिम थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2022 में अभियुक्त रात में जबरन पीड़िता के घर घुस आया और देशी कट्टे से पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता से जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद भी वह कॉलेज जाते समय पीड़िता को डरा धमकाकर जबरन होटल ले जाता था। अंत में परिजनों ने 27 सितम्बर 2023 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया।