पलाथयी यौन शोषण मामले में भाजपा नेता को आजीवन कारावास की सजा

कन्नूर। केरल के थालास्सेरी पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्कूल के एक शिक्षक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता के पद्मराजन को विवादास्पद पलाथयी यौन शोषण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषी शिक्षक के पद्मराजन भाजपा का त्रिप्पनगोट्टूर पंचायत समिति का पूर्व अध्यक्ष है।

यह मामला पनूर के पास पलाथयी स्थित एक स्कूल में 10 साल की बच्ची और चौथी कक्षा की छात्रा से जुड़ा था। पद्मराजन (49) को दो पॉक्सो धाराओं में 40 साल (प्रत्येक में 20 साल) की जेल की सजा सुनाई गई है जिनमें आईपीसी की धारा 376 एबी (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और 376(2)(एफ)(ii) (विश्वास या अधिकार वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) शामिल हैं।

अदालत ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि पॉक्सो धारा के तहत पहले 20 साल की कैद और दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
न्यायाधीश एमटी जलजा रानी ने पद्मराजन पर कुल दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पीड़िता को यह राशि प्रदान करेगा।

गौरतलब है कि मुकदमा 23 फरवरी 2024 को शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के दोस्त और स्कूल के चार शिक्षकों सहित 40 गवाहों से पूछताछ की जो तीन न्यायाधीशों के समक्ष आयोजित की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने जनवरी और फरवरी 2020 के बीच स्कूल के बाथरूम में लड़की का तीन बार यौन उत्पीड़न किया।

पीड़िता के परिवार की ओर से आरोपी को जमानत मिलने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर पनूर पुलिस ने मामला दर्ज किया और बाद में जांच अपराध शाखा और अंतत: विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दी।