बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अशोक कुमार यादव तृतीय ने सगी मां से दुष्कर्म के मामले में दोषी बेटे किशन लाल को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एडीजीसी सुरेश बाबू साहू के अनुसार संजू देवी ने 12 अक्टूबर 2021 को थाना भमौरा में अपने बेटे किशन लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 10 अक्टूबर 2021 की रात आरोपी ने घर का दरवाजा खुलवाकर कमरे में प्रवेश किया और जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया।
पीड़िता 12 अक्टूबर को अन्य परिजनों की मदद से आरोपी को पकड़कर थाने लाई, जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में डीएनए साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।
अदालत ने आरोपी को धारा 376 भादंवि के तहत आजीवन कठोर कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड, तथा धारा 506 भादंवि के तहत दो वर्ष कारावास और 2,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।



