अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर अपराधियों को मोबाइल सिम की आपूर्ति करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों की 400 सिम बरामद की हैं।
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मंगलवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि साइबर अपराधी अन्य राज्यों से पार्सल के माध्यम से बड़ी संख्या में मोबाइल सिम मंगवा रहे हैं। वे पार्सल प्राप्ति के लिए नाम पता और मोबाइल नंबर जानबूझकर गलत लिखते हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक पार्सल आने की जानकारी मिले मिलते ही पुलिस ने कोरियर कम्पनी से सम्पर्क करके जाल बिछा दिया। ऐसे ही एक पार्सल आया तो उसकी जांच की गयी। इस पार्सल में दर्ज मोबाइल नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत पाया गया।
चौधरी ने बताया कि जब कोरियर कंपनी द्वारा पार्सल देने के लिए दिए गए नंबर पर फोन किया गया तो आरोपी जुनैद और जुबेर पार्सल प्राप्त करने के लिए मौके पर पहुंचे। इसी दौरान पुलिस दल ने दोनों आरोपियों को पार्सल सहित पकड़ लिया। पार्सल खोलने पर उसमें विभिन्न कंपनियों की 400 मोबाइल सिम बरामद की गईं। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि ये सिम कार्ड साइबर अपराधियों को आपूर्ति करने के लिए दिए जाने थे। जिसका उपयोग साइबर अपराध के लिए किया जाना था।
एक वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद
अलवर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) न्यायालय (संख्या तीन) ने एक वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश हिमांकनी गौड ने अभियुक्त राधे जाटव को बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार भिवाड़ी फूल बाग थाना क्षेत्र में 13 सितम्बर 2025 को एक वर्षीय बच्ची खेलते हुए पड़ोसी राधे जाटव के कमरे में चली गई, जहां राधे जाटव ने उससे दुष्कर्म किया।
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
अलवर की अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने मंगलवार को हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अनुसूचित जाति, जनजाति अदालत की पीठासीन अधिकारी अनीता सिन्दल ने अभियुक्त राजाराम को राजेंद्र की हत्या का दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में चार जून 2015 को अभियुक्त राजाराम ने राजेंद्र की हत्या कर दी थी।



