भरतपुर में चीनी मांझे और अन्य मांझों पर प्रतिबंध लगाया

भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर जिले में मकर संक्राति एवं अन्य पर्वों के अवसर पर होने वाली पतंगबाजी में प्लास्टिक एवं अन्य सिंथेटिक पदार्थ से निर्मित मांझा, धातु मिश्रित जैसे लोहा ग्लास पाउडर आदि से बने धागे एवं चीनी मांझे के उपयोग एवं विक्रय को पूर्णतया प्रतिबन्ध किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सोमवार को आदेश जारी करके कहा है कि चीनी मांझे के उपयोग से आमजन, बच्चों एवं पक्षियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहती है।

राजस्थान उच्च न्यायालय एवं पर्यावरण विभाग के आदेशों के तहत सुबह छह बजे से आठ बजे एवं शाम पांच बजे से सात बजे तक की समयावधि में सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश 31 जनवरी 2026 प्रभावी रहेगा।