‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

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जयपुर। राजस्थान में प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल में राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत 12 जनवरी को इस योजना
का शुभारंभ किया था और विभाग ने त्वरित गति से कार्य करते हुए 15 जनवरी को इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी और अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई साथ ही सभी जिला महाप्रबंधकों को इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अग्रवाल ने बताया कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए
3.5 लाख रुपए एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही अधिकतम 35 हजार रुपए की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए पांच लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि एसएसओ आईडी के सिटीजन एप में उपलब्ध ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (एमवाईएसवाई)’ आइकन पर क्लिक करने पर खुलने वाले फॉर्म से आवेदक अपना सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा। आवेदक को बैंक की जिस शाखा से ऋण लेना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी। उन्होंने बताया कि जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर साप्ताहिक बैठक होगी, जिसमें इन आवेदनों पर चर्चा कर, उन्हें संबंधित बैंकों को भेज दिए जाएंगे।