जयपुर। राजस्थान में जयपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में तत्कालीन रीडर को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश प्रहलाद राय शर्मा ने अभियुक्त तत्कालीन रीडर मनीष कुमार को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार 23 जुलाई 2014 को ब्यूरो के दल ने झुंझुनूं के मलसीसर तहसीलदार कार्यालय में तत्कालीन रीडर मनीष कुमार को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।



