केकड़ी में चोरी के आरोपी को अनोखी शर्त के साथ हाईकोर्ट ने दी जमानत

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केकड़ी/जयपुर। राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय ने चोरी के एक आरोपी की अनोखी शर्त के साथ जमानत मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने आरोपी सूरज (निवासी मालपुरा, टोंक) को जमानत देते हुए विशेष शर्तें लगाई हैं।

न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी अगले दो महीने तक प्रतिदिन दो घंटे स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ-सफाई का कार्य करेगा। यह कार्य संबंधित थानाधिकारी के पर्यवेक्षण और प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र के ग्राम समेलिया स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ताले तोड़कर ग्रामीणों द्वारा एकत्रित 25 हजार रुपए, एक लैपटॉप और वेट मशीन चोरी करने के मामले में सूरज को गिरफ्तार किया गया था।