बंगाल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की जांच के लिए सीबीआई को दी आम सहमति

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अपनी आम सहमति दे दी। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गयी आम सहमति वापस ले ली थी।

गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नयी सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा छह का इस्तेमाल करते हुए तृणमूल सरकार के फैसले को पलट दिया।

इस अधिनियम के तहत सीबीआई केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य में काम करने वाले निजी व्यक्तियों से जुड़े किसी भी मामले की जांच कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामलों में सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी।

वर्ष 2018 में, ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गयी आम सहमति वापस ले ली थी। नतीजतन, केंद्रीय एजेंसी को कोई भी जांच शुरू करने के लिए राज्य से अनुमति का इंतजार करना पड़ता था।