कार्मिकों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट के लिए विभिन्न सेवा नियमों में होंगे संशोधन

0

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा 2026-27 के अनुसार कार्मिकों को पदोन्नति में दो वर्ष की छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

आधिकारिक सू्त्रों के अनुसार निर्णयानुसार पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव या सेवा अवधि में दो वर्ष की छूट के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किये जाएंगे। जिन कार्मिकों ने विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में छूट ले ली है, उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कार्य कुशलता की अभिवृद्धि के दृष्टिगत 15 सहायक शासन सचिव के नवीन पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार अराजपत्रित पदों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 67 सहायक अनुभाग अधिकारी एवं 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के पद सृजित करने की मंजूरी भी दी है।
नए पदों के सृजन से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर और विभागीय कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे।