सवाईमाधोपुर। राजस्थान में सवाईमाधोपुर में दहेज प्रताड़ना का झूठा मामला दर्ज कराने वाली एक महिला पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने पांच सौ रुपए का जुर्माना किया है।
पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि झूठे मामले दर्ज कराने वालों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत इसी वर्ष तीन फरवरी को अपने पति, सास, ससुर, देवर एवं अन्य पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए शबनम ने मामला दर्ज कराया था। जिसे असत्य पाये जाने पर पुलिस ने 14 मार्च को एसीजेएम न्यायालय सवाई माधोपुर में अंतिम रिपोर्ट पेश की। न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया।
इसके बाद पुलिस ने झूठा मामला दर्ज कराकर पुलिस एवं न्यायालय का समय बर्बाद करने के मामले में 10 जून को महिला के खिलाफ इस्तगासा प्रस्तुत किया।मामले की सुनवाई के बाद एसीजेएम गार्गी चौधरी ने निर्णय सुनाते हुए शिकायतकर्ता महिला को एक वर्ष की अवधि के लिए 10-10 हजार रुपए के जमानत मुचलकों से पाबन्द करते हुए 500 रुपए जुर्माना भी लगाया।



