राजस्थान हाई कोर्ट ने आरसीए की तदर्थ समिति को निलम्बित किया

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जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की तदर्थ समिति को निलंबित करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भास्कर ए सावंत को संघ का प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही हाई कोर्ट ने सहकारिता पंजीयक के मामले में जवाब तलब किया है। यह आदेश आरसीए के संचालन और तदर्थ समिति के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक मौजूदा तदर्थ समिति कार्य नहीं करेगी। अदालत ने आरसीए के प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी भास्कर ए सावंत को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही सहकारिता पंजीयक को निर्देश दिया गया है कि वह मामले में अपना पक्ष निर्धारित समय में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।

याचिका में तदर्थ समिति के गठन और उसके अधिकारों को लेकर सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि समिति के गठन और कार्यप्रणाली में नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए उसके निर्णयों की वैधता पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। अदालत ने इन दलीलों को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान करते हुए मौजूदा व्यवस्था पर रोक लगा दी।

अदालत ने कहा कि मामले के सभी पक्षों का जवाब मिलने के बाद अगली सुनवाई में विस्तृत विचार किया जाएगा। तब तक आरसीए का प्रशासन प्रभारी अधिकारी की देखरेख में संचालित होगा।

इस आदेश को राजस्थान क्रिकेट प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे क्रिकेट संघ के संचालन की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में चली गई है। मामले की अगली सुनवाई में हाई कोर्ट तदर्थ समिति की वैधता और उससे जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार करेगा।