भुवनेश्वर। ओडिशा के कालाहांडी जिले में 2017 में एक 15 वर्षीय लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में दोषी एक व्यक्ति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
राज्य अपराध शाखा ने मंगलवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले के संबंध में दोषी ठहराए गए तुमेश्वर दास को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 11 जनवरी 2017 का है, जब दास और एक किशोर ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की पर अश्लील टिप्पणियां की थीं।
बाद में उसी शाम, दोनों ने कथित तौर पर उसके माता-पिता की गैरहाजिरी में उसके घर में प्रवेश किया। दोनों ने बलपूर्वक उसका मुंह बंद करके उस पर केरोसिन डाल कर आग लगा दी। इससे लड़की 95 प्रतिशत झुलस गई थी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद, नरला पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करके दास और किशोर सहित छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।



