अजमेर। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जिले में विधिक माप विज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियमों के तहत चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के दौरान तीन दिनों में आठ फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई पैकिंग, लेबलिंग तथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में की गई।
उपभोक्ता मामले एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर विभागीय जांच दल ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। जांच के दौरान नवीन पैकिंग एवं लेबलिंग नियमों का पालन नहीं करने तथा उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित फर्मों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई।
सहायक नियंत्रक भावना दयाल तथा विधिक माप विज्ञान अधिकारी महिपाल सिंह राठौड़ और महेन्द्र चौधरी ने केसरीमल मानकचंद राठी (मदनगंज), पल्प पैक इंडिया (खोड़ा गणेश रोड), शिवम ट्रेडर्स (साहू मसाला) मेन बाजार किशनगढ़, टीआर प्रोडक्ट्स (सोमलपुर), जैन नमकीन (बकरा मंडी रोड, सोमलपुर), आरके प्रोडक्ट्स (सोमलपुर), सतगुरु फूड प्रोडक्ट (पालरा, अजमेर) तथा सुरक्षा पेंट (पालरा, अजमेर) का निरीक्षण किया।
जांच में कई प्रतिष्ठानों पर असत्यापित नाप-तौल उपकरणों का उपयोग, उत्पादों पर निर्माण एवं समाप्ति तिथि अंकित नहीं होना तथा पैकेजिंग पर नियमानुसार आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराना पाया गया। इन अनियमितताओं के चलते सभी आठ फर्मों पर कुल 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में माप-तौल की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।




