अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले पर टोल न देने और बैरियर तोड़ने का मुकदमा

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के काफिले की गाड़ियों द्वारा नवाबगंज टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देने और बैरियर तोड़कर निकलने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव की तहरीर पर पुलिस ने रविवार देर रात मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार आठ अगस्त को एनएच-19 स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा पर कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत और हेल्पर अंशुमन शुक्ला ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान अपराह्न करीब 3.50 बजे टोल बूथ संख्या तीन से मोहम्मद उमर पुत्र अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ जेल से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ प्रयागराज लाया जा रहा था।

तहरीर के मुताबिक सरकारी वाहनों के पीछे कई अन्य वाहन भी काफिले में चल रहे थे। इनमें सफेद रंग की महिंद्रा एक्सयूवी और काले रंग की क्रेटा समेत करीब 25 से 30 अन्य वाहन शामिल थे। आरोप है कि इन वाहनों ने टोल टैक्स अदा किए बिना तेज रफ्तार में टोल प्लाजा के बूम बैरियर को तोड़कर निकलने का प्रयास किया।

टोल कर्मियों द्वारा वाहनों को रोकने का प्रयास किए जाने पर कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज और धमकी दी गई। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ वाहनों से टोल कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया, जिस पर कर्मचारियों ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई।

टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर ने मुकदमे में टोल टैक्स अदा किए बिना निकलने वाले दर्जनों वाहनों के नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। तहरीर में सरकारी संपत्ति यानी टोल बैरियर को क्षति पहुंचाने के साथ राजस्व के नुकसान का भी आरोप लगाया गया है। नवाबगंज थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।