गोरी ब्यूटी और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल से बचें
नई दिल्ली। चेहरे को गोरा और चमकदार बनाने का दावा करने वाली पाकिस्तान निर्मित दो कॉस्मेटिक क्रीम को लेकर भारत सरकार ने देशभर के उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम को अनधिकृत बताते हुए इनके इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है।
CDSCO की कॉस्मेटिक्स डिवीजन की ओर से 8 सितंबर 2026 को जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, इन दोनों उत्पादों की जांच में निर्धारित मानकों से अधिक भारी धातुएं पाई गई हैं। नियामक ने चेताया है कि इनका इस्तेमाल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और विषैले प्रभाव भी हो सकते हैं।
भारत में बिक्री के लिए जरूरी अनुमति नहीं
औषधि नियामक के मुताबिक, गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम पाकिस्तान में निर्मित हैं। इन उत्पादों को भारत में आयात और बिक्री के लिए आवश्यक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद इनके भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई है।
भारत में कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण और आयात के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। आयातित कॉस्मेटिक्स के लिए संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण से पंजीकरण जरूरी है। ऐसे में बिना आवश्यक अनुमति के इन उत्पादों की बिक्री नियामकीय प्रावधानों के दायरे में कार्रवाई का विषय है।
पारे जैसी भारी धातुएं बन सकती हैं स्वास्थ्य के लिए खतरा
त्वचा को गोरा करने वाली कुछ क्रीमों में पारा (मर्करी) जैसे भारी धातु तत्वों की मौजूदगी स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। पारे के संपर्क में लंबे समय तक रहने से किडनी और तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि, CDSCO के सार्वजनिक नोटिस में इन दोनों क्रीमों में मौजूद प्रत्येक भारी धातु की अलग-अलग मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। नियामक ने जांच के आधार पर निर्धारित सीमा से अधिक भारी धातुओं की मौजूदगी और संभावित विषैले प्रभावों को लेकर चेतावनी दी है।
उपभोक्ताओं और दुकानदारों के लिए निर्देश
CDSCO ने आम लोगों को गोरी ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम नहीं खरीदने की सलाह दी है। जिन उपभोक्ताओं ने पहले से ये उत्पाद खरीद रखे हैं, उन्हें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह दुकानदारों, वितरकों और अन्य प्रतिष्ठानों को भी इन उत्पादों की बिक्री, वितरण और विज्ञापन से बचने की हिदायत दी गई है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद को खरीदने से पहले उसके निर्माता, निर्माण लाइसेंस, बैच नंबर और अन्य जरूरी विवरणों की जांच करें। आयातित उत्पादों के मामले में आवश्यक पंजीकरण संबंधी जानकारी भी देखनी चाहिए।
स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर नियामक ने स्पष्ट किया है कि आकर्षक पैकेजिंग या त्वचा को गोरा बनाने के दावों के आधार पर किसी भी अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।



